दिल्ली में आज से ऑड इवन नियम लागू, दोपहिया वाहन को भी मिली छूट
दिल्ली प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने सड़को पर आज से एक बार फिर ऑड और इवन नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालो पर चार हज़ार का जुर्माना रखा गया है वहीं सरकार ने दोपहिया वाहन और महिलाओं को इस नियम से बाहर करते हुए छूट दी है।
दिल्ली सरकार ने आज से 15 नवंबर तक गाड़ियों पर ऑड इवन नियम लागू किया है। इसके तहत जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट ऑड (विषम) नम्बर होगी वो गाड़ियां 4, 6, 8, 12 और 14 नवम्बर को नहीं चलेंगी और जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट इवन(सम) होगी वो गाड़ियां 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को सड़को पर नहीं चलेगी। ये नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा और नियम तोड़ने पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इस बार प्राइवेट सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है। वहीं, ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट दी गयी है।
दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के तहत दफ्तरों के समय में भी बदलाव किए हैं। 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे तो वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। इसके साथ रविवार के दिन इस नियम से सबको छूट मिलेगी। दूसरे राज्यो के रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होंगे। नियम उल्लंघन करने वालो को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
दिल्ली में पिछले दो बार से ऑड इवन के दौरान जुर्माने की रकम 2000 रुपए ही थी। लेकिन इस बार जुर्माने की रकम को दुगना कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने 2000 बसें लगाई गई है। और ऑटो रिक्शा चालक और ओला, उबर कंपनियो को किराया न बढ़ाने की हिदायत दी है।